Haryana Unmarried Widower Pension 2024, Check Eligibility & Apply Process

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Haryana Unmarried Pension and Widower Pension 2024

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Haryana Unmarried & Widower Pension 2024 Highlight:

स्कीम का नामहरियाणा अविवाहित व विदुर पेंशन योजना
योजना का उद्देश्यवित्तीय सहायता प्रदान करना
योजना कब शुरू हुई2023
पेंशन कितनी मिलेगी3000 रुपये
योजना के डिपार्टमेंट का नामसामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, हरियाणा सरकार
किसको इसका फायदा मिलेगाहरियाणा के अविवाहित (Unmarried) व विदुर (Widower)
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अविवाहित व विदुर पेंशन के लिए योग्यता:

  • Haryana Unmarried (Male / Female) Pension: हरियाणा में रह रहे अविवाहित जिनके परिवार की सालाना आय 1 लाख 80 हजार रूपए या उससे कम हैं और वे हरियाणा का मूल निवासी होने चाहिए। और आवेदन जमा करने के समय पिछले एक वर्ष से हरियाणा राज्य में रहना चाहिए।
  • Haryana Widower (Male) Pension: हरियाणा में रह रहे विदुर (Widower) और उसकी स्वयं की सालाना आय 3 लाख रूपए या उससे कम हैं और वे हरियाणा का मूल निवासी होने चाहिए। और आवेदन जमा करने के समय पिछले पंद्रह वर्षों से हरियाणा राज्य में रहना चाहिए। कोई व्यक्ति जो तलाकशुदा है या लिव-इन-रिलेशनशिप में है, योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं होगा।

अविवाहित व विदुर पेंशन के लिए आयु सीमा:

  • Haryana Unmarried (Male / Female) Pension: यदि हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के तहत वित्तीय सहायता चाहिए तो आपकी आयु 45 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए चाहे वो महिला हो या पुरुष हो।
  • Haryana Widower (Male) Pension: यदि विदुर पेंशन योजना का लाभ चाहिए तो विदुर की आयु 40 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए तभी आपको हरियाणा विदुर पेंशन योजना के तहत वित्तीय सहायता मिलेगी।
  • Haryana Widower (Male) Pension: यदि विदुर पेंशन योजना का लाभ चाहिए तो विदुर की आयु 40 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए तभी आपको हरियाणा विदुर पेंशन योजना के तहत वित्तीय सहायता मिलेगी।

अविवाहित व विदुर को कितनी पेंशन मिलने वाली हैं:

  • हरियाणा सरकार द्वारा लागु की गई Haryana Unmarried Pension व Haryana Widower Pension के तहत सभी हरियाणा के अविवाहित महिला व पुरुष और विदुर पुरुष को 3000 रुपये प्रति महीना पेंशन वित्तीय सहायता के तौर पर मिलेगी।

अविवाहित व विदुर पेंशन को लागु करवाने के लिए क्या क्या करना होगा:

हरियाणा अविवाहित व विदुर पेंशन को लागु करवाने के लिए आपके पास फॅमिली आई डी होनी चाहिए। उस फॅमिली आई डी में आपको निचे दिए गए विभिन्न काम करने होंगे। ध्यानपूर्वक आप सभी पॉइंट को पढ़ें और आपने पास के सीएससी सेण्टर (CSC) पर जाकर सभी काम करवाएं।

  • यदि आपकी फॅमिली आई डी में बैंक अकाउंट नंबर नहीं लिंक नहीं हुआ है तो वो बैंक अकाउंट नंबर को लिंक करवाएं, उसके बाद बैंक में जाकर DBT (Direct  Benefit Transfer ) एक्टिवटे करवाएं।
  • यदि आप अविवाहित पेंशन अप्लाई करवाना चाहते हैं तो अपनी फॅमिली आई डी में Unmarried करवाएं।
  • और यदि आप विदुर पेंशन अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप अपनी फॅमिली आई डी में Widower करवाएं। जब आप अपनी फॅमिली आई डी में विधुर करवाते हैं तो आपकी अपनी पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र फॅमिली आई डी में अपलोड करवाना होगा।

कैसे चेक करें की आपकी पेंशन लागु हुई या नहीं

सबसे पहले आप https://pension.socialjusticehry.gov.in/ की वेबसाइट पर जायेंगे

उसके बाद लाभपात्रों की सूचि पर क्लिक करें

फिर अपने जिले का नाम , क्षेत्र (Rural /Urban) , खंड , पेंशन का नाम (Financial Assistance to Widower and Unmarried Persons) , सेलेक्ट करें , फिर लाभपात्र की आई डी पर क्लिक करके कैप्चा कोड भरें, तब लाभपात्रों की सूचि देखें पर क्लिक करें

आपके सामने आपके गांव की पूरी लिस्ट आ जाएगी जिसमें आप अपना नाम देख सकते हैं आया हुआ है या नहीं

Frequently Asked Questions (FAQ)

हरियाणा में अविवाहित (Unmarried)पेंशन क्या है?

हरियाणा में रह रहे अविवाहितों को जिनकी आयु 45 वर्ष या उससे अधिक है को हर महीने 3000 रुपये पेंशन के रूप में प्रदान करके वित्तीय सहायता प्रदान करना हैं

हरियाणा में विदुर (Widower)पेंशन क्या है?

हरियाणा में रह रहे विदुर जिनकी पत्नी मृत्यु हो चुकी है और उनकी आयु 40 या 40 वर्ष से अधिक हैं उनको हरियाणा विदुर पेंशन के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करना है

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